अग्रिम जमानत का आदेश 28 फरवरी तक रहेगा प्रभावी
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आपराधिक मामलों में समयबद्ध और अग्रिम जमानत का आदेश 28 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला न्यायालयों या सिविल न्यायालयों की ओर से बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी 28 फरवरी तक बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जबकि, प्रदेश सरकार, नगर निकाय और स्थानीय निकायों की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बहुत ही धीमी गति से होगी। इसके अलावा बैंक और वित्तीय संस्थान नीलामी की प्रक्रिया को स्थगित रखेंगे।
कोर्ट ने कहा है कि अगर वर्तमान आदेश के अनुसार अंतरिम आदेशों के विस्तार के मामले में किसी भी पक्ष को कोई परेशानी हो तो वह वह सक्षम अदालत, न्यायाधिकरण या अर्द्ध न्यायिक संस्थाओं के समक्ष आवेदन कर सकता है। सक्षम प्राधिकरण उस पर सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय ले सकेगा।