फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Allahabad High Court : बीएसए चंदौली अवमानना में तलब, आश्रित कोटे में नियुक्ति आदेश की अवहेलना का आरोप

Sat, 06 Aug 2022 09:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रतिभा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। याची के पिता श्री कृष्ण लघु माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर चंदौली में लिपिक थे।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षाधिकारी चंदौली सत्येन्द्र कुमार सिंह को आदेश का पालन न करने के मामले में 31 अगस्त को तलब किया है और कहा है कि यदि आदेश का पालन कर देते हैं तो अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। अन्यथा, कोर्ट अवमानना आरोप निर्मित कर दंडित करने की कार्यवाही करेगी।

विज्ञापन



यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रतिभा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। याची के पिता श्री कृष्ण लघु माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर चंदौली में लिपिक थे। सेवाकाल में मौत हो गई। याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। याची शादीशुदा है। स्पष्ट आदेश के बावजूद नियुक्ति न करने पर याचिका दायर की गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें