बच्चे सहित पीड़िता को तत्काल रिहा करने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि स्कूल में साथ पढ़ने वाले नाबालिगों ने घर से भाग करके शादी की। बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चे को माता-पिता के प्यार से दूर रखना कठोर निर्णय होगा। कोर्ट ने अपराध की प्रकृति सबूतों और विशेष स्थिति पर विचार करते हुए याची की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही राजकीय बाल कल्याण गृह बालिका खुल्दाबाद प्रयागराज की इंचार्ज को बच्चे सहित पीड़िता को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मगर नोटिस मिलने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। 17 नवंबर 2019 को खागा थाने में पिता ने नाबालिग लड़की के स्कूल से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घर नहीं लौटने पर अपहरण करने का आरोप लगाया।