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लैब टेक्निशिन नियुक्ति मामले में विशेष अपील खारिज

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Allahabad Higcourt
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हाईकोर्ट ने लगा रखी है नियुक्ति पर रोक
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प्रयागराज। लैब टेक्निशियन के 921 पदों पर नियुक्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए विशेष अपील खारिज कर दी है। चयनित अभ्यर्थियोें की ओर से दाखिल अपील की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अपीलार्थियों के पास एकलपीठ के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर है। विवेक कुमार पांडेय और अन्य की अपील पर न्यायमूर्ति शशिकांत और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने सुनवाई की।
अपील में मांग की गई कि चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए जो कि एकलपीठ में लंबित याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। खंडपीठ ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील पोषणीय नहीं है। एकलपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
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चयन में असफल रहे अभ्यर्थियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि 15 जून 2019 को जारी चयन परिणाम पर एकलपीठ ने रोक लगा दी थी। याचीगण का कहना था कि लैब टेक्निशियन के अभ्यर्थियों के लिए स्टेट मेडिकल फेकल्टी से डिप्लोमा का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लखनऊ पीठ ने ऐसे अभ्यर्थियों जिनका पंजीकरण नहीं था, को एक माह की मोहलत देते हुए पंजीकरण कराने का निर्देश दिया था। मगर इस बीच सरकार ने परिणाम ही रद्द कर दिया और सिर्फ पंजीकरण को आधार बनाकर असफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुला लिया। ऐसे कई अभ्यर्थी जो परीक्षा में असफल थे, साक्षात्कार में सफल हो गए।
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