छात्रों से संवाद का बेहतर तंत्र विकसित करें शैक्षणिक संस्थाएं
हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं से भी छात्रों से संवाद के लिए बेहतर तंत्र विकसित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा, शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों से संवाद का माध्यम कभी बंद नहीं होना चाहिए बल्कि उसे हमेशा खुला रखना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। नि:संदेह वह इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम भी हैं।