पूर्व विधायक अजय राय ने अपने भाई की हत्या के केस को वाराणसी से इलाहाबाद स्थानांतरित करने की हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी वापस ले ली है। माफिया मुख्तार अंसारी सहित अन्य उस केस में आरोपी हैं। उनका कहना था कि वाराणसी में मुख्तार के प्रभाव के कारण केस का ट्रायल इलाहाबाद में किया जाए।
अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसी बीच अर्जी वापस करने की मांग में अजय राय की तरफ से अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। स्थानांतरण अर्जी वापस करते हुए खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने अजय राय की अर्जी पर दिया है। अर्जी पर मुख्तार अंसारी की तरफ से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने आपत्ति नहीं की।