हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि आल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदउद्दीन ओवैसी की प्रस्तावित रैली को स्वीकृति देने पर पांच दिन के भीतर निर्णय लिया जाए। ओवैसी की रैली के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। अनुमति नहीं मिलने पर असद महमूद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उसमें कहा गया कि प्रदेश की सपा सरकार ओवैसी की रैली से घबरा गई है। उनको अपना वोट बैंक खिसकने का खतरा लग रहा है, इसलिए रैली को अनुमति नहीं दी जा रही है।
याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति वीके मिश्र की खंडपीठ ने केस की मेरिट पर कोई मत व्यक्त किए बिना जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह रैली को अनुमति देने के मामले में पांच दिन में निर्णय लें। याचिका में प्रदेश सरकार, गृह सचिव, डीजीपी और एसएसपी तथा डीएम इलाहाबाद को पक्षकार बनाया गया है। याची ने प्रशासन से 26 अप्रैल को दौलत हुसैन इंटर कालेज या वसीयावाद चौराहा करेली में रैली की अनुमति देने तथा उचित प्रबंध करने की मांग की थी। अनुमति नहीं मिलने पर याचिका दाखिल की गई।