सिविल लाइंस स्थित तंदूर रेस्टोरेंट में खराब पनीर के इस्तेमाल पर जिला प्रशासन ने साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पनीर में मानक से काफी कम फैट मिला। इस पर एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया ने यह अर्थदंड लगाया है। अभिहित अधिकारी डॉ.शैलेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार किसी प्रतिष्ठान पर इस वित्तीय वर्ष का यह सबसे अधिक जुर्माना है। वहीं कटरा स्थित नेतराम मूलचंद्र एंड संस के यहां पिसी मिर्च खराब मिली, जिसपर प्रशासन ने 1.90 लाख रुपये जुर्माना लगाया। इसी प्रकार जिले के छह अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से होली के पहले छापेमारी कर कई दुकानों से संदिग्ध नमूने एकत्र किए थे। प्रयोगशाला की जांच में भी इनमें गड़बड़ी पाई गई। कटरा के नेतराम मूल चंद्र एंड संस से पिसी मिर्च की बिक्री में नियमों का उल्लंघन किया था। बरौत के ओमकार नाथ की दुकान पर डुप्लीकेट ब्रांड की नमकीन पकड़ी गई थी। वहीं कर्नलगंज के राजेश यादव की दुकान पर मानक से कम फैट वाला पनीर मिला था। दोनों ही प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फाफामऊ में राजपाल तथा मीरापुर में लाल बहादुर यादव के यहां से मिलावटी दूध मिला था। इस पर 65-65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं फौव्वारा चौराहा के अनिल जायसवाल तथा मटियारा रोड के राजू चौरसिया के यहां से पनीर में गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। इन दोनों दुकानदारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि इनसे 15 दिन के भीतर जुर्माना की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है अन्यथा, आरसी जारी की जाएगी।