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गलत जानकारी देने पर कार्रवाई : पूर्व डिप्टी एसपी और इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Sat, 04 Dec 2021 10:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मामला मई 2018 में हुई घटना से संबंधित है। सरायइनायत निवासी महिला का आरोप है कि गोविंदपुर स्थित अपने दुकान का किराया मांगने जाने पर किरायेदार ने उससे अभद्रता और मारपीट की।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कर्नलगंज के पूर्व सीओ और शिवकुटी के पूर्व इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह समेत चार पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर शिवकुटी थाने में यह केस दर्ज हुआ। सूचना के अधिकार के तहत दिए गए आवेदन पर गलत जानकारी देने, विवेचना में लापरवाही व विधि सम्मत आदेश का अनुपालन न करने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।

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मामला मई 2018 में हुई घटना से संबंधित है। सरायइनायत निवासी महिला का आरोप है कि गोविंदपुर स्थित अपने दुकान का किराया मांगने जाने पर किरायेदार ने उससे अभद्रता और मारपीट की। शिकायत पर भी शिवकुटी के तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह ने रिपोर्ट नहीं लिखी। बाद में न्यायालय में गुहार लगाने पर मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन धाराओं में खेल कर दिया। यही नहीं विवेचक ने उसका बयान भी नहीं दर्ज किया।

इसके अलावा विवेचना ट्रांसफर किए जाने के तत्कालीन एसएसपी के आदेश के बावजूद विवेचना शिवकुटी थाने के विवेचक की ओर से जारी रखी गई और जनसूचना के तहत दिए गए आवेदन पर मामले में एफआर लगाने की गलत जानकारी प्रदान की गई। पीड़िता की ओर से कोर्ट में दिए गए प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए डीआईजी को आदेशित किया गया कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद शिवकुटी थाने में तत्कालीन प्रभारी पंकज कुमार सिंह, तत्कालीन विवेचक, तत्कालीन सीओ कर्नलगंज और तत्कालीन सहायक जनसूचना कार्यालय, सीओ चतुर्थ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है। 

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