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High Court: अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, विधायकी रद्द होने के खिलाफ दाखिल अर्जी सुनवाई टली

Wed, 11 Jun 2025 07:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के आदेश को चुनौती देने वाली अब्बास अंसारी की अर्जी पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। सरकारी वकील की आपत्ति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 21 जून को निर्धारित की है।
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अब्बास अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के आदेश को चुनौती देने वाली अब्बास अंसारी की अर्जी पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। सरकारी वकील की आपत्ति के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 21 जून को निर्धारित की है। सरकारी वकील ने लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। 

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क्या है मामला?
31 मई 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने अब्बास अंसारी को विवादित हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. साथ ही 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।यह मामला मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान तीन मार्च को पहाड़पुरा मैदान में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने प्रशासन के खिलाफ उकसाने वाले बयान दिए थे।

जनसभा में उन्होंने कथित रूप से कहा था कि चुनाव जीतने के बाद प्रशासन से हिसाब-किताब किया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। इस भाषण के बाद तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी (गाजीपुर निवासी) के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 171-एफ, 186, 189, 153-ए, 120-बी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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