इलाहाबाद। दो दिन पहले फाफामऊ के दो कोल्ड स्टोरेज में पकड़े गए प्याज के मामले में मंडी समिति ने जमाखोरी करने वालों पर एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया है। वहीं लाइसेंस न होने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पहले ही दोनों कोल्ड स्टोरेज को नोटिस जारी चुका है।
जिला प्रशासन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और मंडी समिति की संयुक्त टीम ने बीते शुक्रवार को फाफामऊ के दो कोल्ड स्टोरेज में छापा मारा था। मंडी समिति के अफसरों को सूचना मिली थी कि दोनों जगह बड़ी मात्रा में प्याज की जमाखोरी की जा रही है। टीम के सदस्यों ने एसडीएम सोरांव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ जब कोल्ड स्टोरेज खंगाला तो नजारा हैरान करने वाला था। चारों तरफ बड़ी मात्रा में प्याज बिखरा पड़ा था। दोनों कोल्ड स्टोरेज से पांच-पांच सौ कुंतल प्याज पकड़ा गया। एसडीएम के आदेश पर प्याज सीज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए मंडी समिति के हवाले कर दिया गया। जांच के दौरान कोल्ड स्टोरेज के संचालक और वहां प्याज रखने वाले कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। दोनों कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस भी नहीं था। कोल्ड स्टोरेज में प्याज रखवाने वाले वकील अहमद और वसीम अहमद के खिलाफ भी रविवार को कार्रवाई कर दी गई। मंडी समिति दोनों पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।