इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रख्यात कथाकार दूधनाथ सिंह को राहत देते हुए उनके खिलाफ शाहजहांपुर की अदालत में चल रही मानहानि के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दूधनाथ सिंह को नोटिस जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अधिवक्ता केके रॉय को सुनने के बाद नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि कथाकार दूधनाथ सिंह द्वारा संपादित पुस्तक ‘भुवनेश्वर समग्र’ के प्रकाशन एवं अधिकार को लेकर भुवनेश्वर शोध संस्थान के सचिव राजकुमार शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है। उनका यह भी कहना है कि पुस्तक की भूमिका में उनके संबंध में काफी अपमानजनक बात कही गई है जिससे उनकी मानहानि होती है। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कोर्ट ने दूधनाथ सिंह को नोटिस जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
न्यायालय के आदेश पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कथाकार दूधनाथ सिंह ने कहा है कि मुझे खुशी है कि हाईकोर्ट ने मेरी बात सुनी, मुझे विश्वास था कि मैने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके कारण मेरे खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो।