इलाहाबाद। सीबीआई की संस्तुति पर कुंडा सर्किल के चार थानों से हटाए गए पुलिसकर्मियों को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्थानांतरण को चुनौती देने वाले 88 लोगों की याचिकाएं बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। याचिकाओं में 111 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण को चुनौती देते हुए इसे मनमाना और भेदभाव पूर्ण बताया गया था। बजरंगी सिंह और 87 अन्य लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उनका स्थानांतरण कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह के कहने पर किया गया है। ऐसा जांच को प्रभावित करने के इरादे से किया गया है। जबकि विधायक के कुछ करीबी लोगों को नहीं हटाया गया है। यह सभी पुलिस कर्मी कुंडा, मानिकपुर, नवाबगंज और हथिगवां थानों में तैनात थे। प्रदेश सरकार का कहना था कि स्थानांतरण सीबीआई की मांग पर किया गया है। सीओ जियाउल हक सहित तीन लोगों की हत्या की जांच कर रही सीबीआई ने चारों थानों से सभी पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग की थी। सीबीआई की मांग को स्वीकार करते हुए स्थानांतरण के आदेश दिए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने याचिकाएं खारिज कर दीं।