इलाहाबाद। बख्शीबंाध पर सब्जी विक्रेताओं के लिए बनाए गए चबूतरोें की आवंटन प्रक्रिया तीन माह में पूरा करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। न्यायालय ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि अखबारों में विज्ञापन देकर लाटरी पद्धति से बचे हुए चबूतरे आवंटित करे ताकि सभी इच्छुक लोगों को प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सके। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने 24 सब्जी विक्रेताओं की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।
याचिका पर बहस कर रहे अधिवक्ता संजय कुमार का कहना था कि नगर निगम ने कटरा सब्जी मंडी को हटाकर उसे बख्शीबांध पर शिफ्ट कर दिया। वहां 364 चबूतरों का निर्माण किया गया। इनमें से अधिकतर का आवंटन हो चुका है। 42 चबूतरों का आवंटन शेष है। नगर निगम अपने चहेतों को आवंटन कर रहा है। याचीगण 24 लोग हैं उनको भी चबूतरे आवंटित किए जाएं। नगर निगम के अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि चबूतरों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश पर लाटरी सिस्टम से किया गया है। बचे हुए चबूतरों को भी लाटरी से ही दिया जाएगा। प्रक्रिया प्रारंभ होने पर याचीगण भी आवेदन कर सकते हैं।