चतुर्थश्रेणी के पद आउटसोर्सिंग से भरने को चुनौती
0 माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति का मामला
इलाहाबाद। माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के पद आउटसोर्सिंग से भरने के लिए नियमावली में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश सरकार ने इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के विनियम 101 में संशोधन कर चतुर्थश्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस संशोधन को खारिज कर दिया है। प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर एकलपीठ के निर्णय को चुनौती दी है।
मंगलवार को मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की पीठ के समक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग से चतुर्थश्रेणी पदों पर नियुक्ति का शासनादेश जारी किया था। इसे एकलपीठ ने रद्द कर दिया। इसके खिलाफ विशेष अपील लंबित है। इसके बाद सरकार ने इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट में संशोधन कर दिया है। सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। याचीगण का कहना था कि प्रदेश सरकार जिन पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति कर रही है, वह स्थायी रूप से सृजित पद हैं न कि अस्थायी पद ऐसे में स्थायी पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं की जा सकती है। इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई होगी।