टीडीएस, वैट घोटाले की जांच करने का आदेश
0 पावर कारपोरेशन नैनी डिविजन मेें करोड़ों के घोटाले का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पावर कारपोरेशन नैनी डिविजन में ठेकेदारों को भुगतान को लेकर टीडीएस और वैट की कटौती में करोड़ों रुपये की हेराफेरी की जांच व्यवसाय कर आयुक्त को करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह अपनी शिकायत आयुक्त को लिखकर दें। अरुण मिश्र की जनहित याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने दिया।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि नैनी संभाग के अधिशासी अभियंता महेंद्र पाल ने ठेकेदारों और अन्य अधिकारियों से मिलीभगत कर करोड़ों रुपये की टैक्स कटौती नहीं की। विभाग ने स्वीकार किया है कि उसे 24 लाख और 23 लाख 94 हजार रुपये की टैक्स वसूली का नोटिस मिला है। मगर टैक्स वसूली नहीं करने के दोषी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह तीन सप्ताह में व्यवसाय कर आयुक्त को अपनी शिकायत भेजे और आयुक्त उसे तीन माह में निर्णीत करें।