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इंस्पेक्टरों की संयुक्त वरिष्दता सूची को चुनौती

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इंस्पेक्टरों की संयुक्त वरिष्ठता सूची को चुनौती
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हाईकोर्ट ने प्रदश सरकार और पुलिस बोर्ड से मांगा जवाब
प्रयागराज। पुलिस इंस्पेक्टरों की संयुक्त वरिष्ठता सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार और पुलिस बोर्ड से जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि इस वरिष्ठता सूची से संबंधित कोई भी कार्रवाई याचिका के निर्णय के विषयवस्तु होगी। केशव चंद्र राय और 41 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
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याचीगण के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना था कि पुलिस विभाग ने इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, रिजर्व इंस्पेक्टर और पीएसी के कंपनी कमांडर की संयुक्त वरिष्ठता सूची जारी है। ऐसा करना गलत है, क्योेंकि तीनों अलग-अलग कैडर के पद हैं और तीनों ही अलग-अलग सेवा नियमावली से संचालित होते हैं। सरकार ने समय-समय पर जारी शासनादेशोें के आधार पर संयुक्त रूप से वरिष्ठता सूची जारी की है। जबकि, वैधानिक नियम प्रशासनिक आदेश से ऊपर होते हैं। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए प्रदेश सरकार और बोर्ड से छह सप्ताह मेें जवाब मांगा है। याचीगण को प्रतिउत्तर के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। याचिका पर आठ सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।
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