000000000000000000
प्रयागराज में ही बनना चाहिए जीएसटी अपीलीय अधिकरण
0 हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने जीएसटी अपीलीय अधिकरण के गठन पर केंद्र और राज्य सरकार से ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार की ओर से पेश हलफनामे में अधिकरण को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही गई है। सुप्रीमकोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन केस में साफ कर दिया है कि जीएसटी का अधिकरण उसी स्थान पर बनाया जाएगा जहां हाईकोर्ट की प्रधानपीठ हो। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में अधिकरण प्रयागराज में बनना चाहिए। सुप्रीमकोर्ट के फैसले के विपरीत राज्य सरकार ने लखनऊ में अधिकरण बनाने का प्रस्ताव दिया है। कोर्ट ने सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है।
मेसर्स टोर्क फार्मास्यूटिकल की याचिका पर न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट का कहना था कि वादकारियों को किसी फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का वैधानिक अधिकार है। सरकार ने अब तक जीएसटी अपीलीय अधिकरण गठित नहीं किया है जिससे वादकारियों के अधिकार का हनन हो रहा है। राज्य सरकार और जीएसटी काउंसिल की ओर से पेश हलफनामे में अधिकरण के गठन को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हवा में वादे नहीं किए जाते हैं। सरकार ठोस प्रस्ताव ले आए कि प्रयागराज में अधिकरण कब तक स्थापित हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर अपर सॉलीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश और प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता निमाई दास ने पक्ष रखा। याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होगी।