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लिव इन में रह रही लड़कियों को कोर्ट से राहत

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मेरठ के ध्यानार्थ
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लिव इन में रह रही दो लड़कियों को हाईकोर्ट से राहत
प्रयागराज। लिव इन रिलेशन में रह रही दो लड़कियों को हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि लड़कियां बालिग हैं और स्वेच्छा से साथ रह रही हैं। ऐसी स्थिति में मेरठ पुलिस उनको सुरक्षा देने पर नियमानुसार निर्णय ले। मेरठ की ज्योति और गिन्नी की याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी ने सुनवाई की। याचिका दाखिल कर लड़कियों ने कहा कि वह दोनों बालिग हैं। एक की उम्र 25 और दूसरी की 35 वर्ष है। वह लोग जीवन साथी की तरह रह रही हैं। उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडर स्टैंडिंग भी तैयार कर रखा है। मगर, ज्योति के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। वह दोनों को डरा धमका रहे हैं, जिससे उनको अपने जीवन पर खतरा है। कोर्ट ने याची लड़कियोें से कहा है कि वह एसएसपी मेरठ को प्रत्यावेदन देकर सुरक्षा की मांग करें और एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नियमानुसार निर्णय लें।
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