कर्वी के पूर्व विधायक वीर सिंह को गैर जमानती वारंट
इलाहाबाद। स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने कर्वी के पूर्व विधायक और मारे जा चुके दस्यु सरगना ददुआ के पुत्र वीर सिंह के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। वीर सिंह के खिलाफ मारपीट और गाड़ी में टक्कर मारने के मामले की सुनवाई हुई। पूर्व विधायक के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश दिया है।
यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी हरि ओंकार सिंह, लाल बचन, राधाकांत मिश्र और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। अभियोजन के अनुसार मामला चित्रकूट के कर्वी थाने का है। घटना 13 अगस्त 2015 की है। आरोप है कि वीर सिंह ने अपनी फारच्यूनर गाड़ी से अजय कुमार शर्मा को टक्कर मार दी थी और शिकायत करने पर उसे मारापीटा था। इस घटना में वीर सिंह और अवधेश सहित आठ दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रकरण आरोप तय किए जाने के स्तर पर लंबित है। बचाव पक्ष की ओर से आरोप से मुक्त किए जाने के लिए अर्जी दी गई है जिस पर बहस होनी है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2018 को होगी।