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68500 शिक्षक भर्ती
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काउंसलिंग के बाद दाखिल याचिकाओं पर राहत नहीं
0 हाईकोर्ट ने कहा, याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगी नियुक्तियां
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद दाखिल याचिकाओं पर राहत देने से इंकार कर दिया है। काउंसलिंग चार सितंबर 2018 को समाप्त हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जो भी नियुक्तियां होंगी, वे याचिका पर होने वाले निर्णय के अधीन रहेेंगी। जुबैन खान और 120 अन्य की याचिकाओं को इस मामले में पहले से चल रही याचिका कुलभूषण मिश्र आदि के साथ संबद्ध करते हुए एक साथ सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। याचिकाओं पर न्यायमूर्ति डीके सिंह सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि चयन परिणाम में बड़े स्तर पर अनियमितता और धांधली की गई है। फेल अभ्यर्थियोें को पास और पास को फेल कर दिया गया। मांग की गई है कि याचीगण को उत्तरपुस्तिका में मिले अंकों के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। इस मामले में अपील विचाराधीन है, इसलिए याचिकाओं की सुनवाई अपील के साथ ही की जाएगी।
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