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योगी सत्यम को मेले में जमीन देने पर विचार करे मेला प्रशासन

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योगी सत्यम को कुंभ में भूमि देने पर विचार करे मेला प्रशासन
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0 हाईकोर्ट ने मेलाधिकारी को दिया आदेश, मात्र प्राथमिकी दर्ज होना आधार नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने झूंसी स्थित क्रिया योग संस्थान को कुंभ मेले में भूमि आवंटन पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कुंभ मेला अधिकारी ने योगी सत्यम पर दुराचार का मुकदमा दर्ज होने के आधार पर उनको भूमि आवंटन से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज होना मात्र आधार नहीं होना चाहिए। मेला अधिकारी सभी पहलुओं पर विचार कर नए सिरे से नियमानुसार निर्णय लें।
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क्रिया योग संस्थान की सचिव ज्ञान माता की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता एमडी सिंह शेखर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि योगी सत्यम की बेटी ने ही उन पर दुराचार का आरोप लगाया है। ऐसे अपराध में लिप्त व्यक्ति या संस्था को कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजन में भूमि नहीं देने का निर्णय उचित है। इससे आम लोगों की आस्था को चोट पहुंचेगी और समाज में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट ने मेलाधिकारी को इस मामले में नए सिरे से निर्णय लेने केलिए कहा है।
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