वाराणसी के ध्यानाथ (आजमगढ़ के लिए)
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सहायक अध्यापक की नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश दिया है कि याची सच्चिदानन्द पाठक की जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पर दो माह में नियमानुसार निर्णय लेकर याची को सूचित करें। कोर्ट ने याची पाठक को भी कहा है कि आदेश की प्रति के साथ दो सप्ताह में प्रत्यावेदन सचिव को दें और वह आदेश पाने के दो माह के भीतर निर्णय से अवगत कराएं।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि सच्चिदानन्द पाठक डीएड डिग्री धारक हैं। विशेष बीटीसी 2008 उत्तीर्ण है। डायट जफराबाद आजमगढ़ से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया है। पद खाली होने के बावजूद उन्हें सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। परिषद द्वारा अनिवार्य शिक्षा कानून की धारा 25 का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही मामले में कोर्ट द्वारा परिषद को दिए गए आदेश का भी हवाला दिया। कोर्ट ने सचिव को निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।