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माननीयों के मुकदमे स्पेशल कोर्ट
स्थानांतरित करने पर जानकारी तलब
0 फैजाबाद के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने महानिबंधक हाईकोर्ट और प्रदेश सरकार से माननीयों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए में स्थानांतरित करने के मामले में जानकारी मांगी है। कोर्ट का कहना था कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद में स्पेशल कोर्ट गठित कर दी गई है। सभी जिला अदालतों को प्रशासनिक स्तर से निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां चल रहे सांसदों-विधायकों के मुकदमों को स्पेशल कोर्ट में भेज दें। लगभग पांच सौ मुकदमों की फाइलें पहुंच भी चुकी हैं। अभी और मुकदमों के बारे में पता लगाया जा रहा है।
हाईकोर्ट के समक्ष गोसाईगंज फैजाबाद के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के खिलाफ चल रहे मुकदमों की प्रतिदिन सुनवाई के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका जौनपुर के सूरज कुमार यादव ने दाखिल की है। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के करीब नौ सौ मुकदमे होने की उम्मीद है। प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही जारी है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरन जैन और केके रॉय ने पक्ष रखा।
याचिका में कहा गया कि इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ जौनपुर में चल रहे मुकदमे की फाइल लापता है। उनके खिलाफ जौनपुर, बस्ती, सोनभद्र और फैजाबाद में दर्जनों आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। विधायक ने बस्ती के गौहनिया से फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लिया है। इसकी जांच कराकर लाइसेंस निरस्त किया जाए। इसी प्रकार से लाइन बाजार जौनपुर में दर्ज लूट (धारा 392 आईपीसी) के मुकदमे में उनके विरुद्ध साक्ष्य नष्ट करने के अपराध (धारा 224 आईपीसी) में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। पत्रावली गायब होने के कारण मुकदमा पिछले 26 वर्षों से लंबित है। याचिका पर दशहरा के अवकाश के बाद अगली सुनवाई होगी।