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सीएमपी डिग्री कॉजेल प्राचार्य के काम करने पर रोक

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सीएमपी डिग्री कॉलेज प्राचार्य के काम करने पर रोक
0 हाईकोर्ट ने कहा आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 70 साल करने का निर्णय अवैध
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय सीएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डा. आनंद कुमार श्रीवास्तव के प्राचार्य पद पर काम करने पर रोक लगाते हुए कहा है कि प्राचार्य तत्काल प्राचार्य पद पर काम करना बंद कर दें। कोर्ट ने डा. श्रीवास्तव का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 70 वर्ष तक करने के निर्णय को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। डा. प्रदीप कुमार वर्मा ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति इफाकत अली खां की पीठ ने सुनवाई की।
सीएमडी डिग्री कॉलेज की कार्यपरिषद ने 10 अक्तूबर 2017 को और विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने आठ नवंबर 2017 को प्रस्ताव पारित कर प्राचार्य का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु से बढ़ाकर 70 तक करने के साथ उनको पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि यह पुनर्नियुक्ति अवैध और कानून के विपरीत है। कोर्ट ने प्राचार्य को काम करने से रोकते हुए आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
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याचिका में कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती देते हुए रिट ऑफ कोवारंटों (अधिकार पृच्छा याचिका) जारी करने की मांग की गई थी। याची का कहना था कि वह कॉलेज के वरिष्ठतम अध्यापक हैं। इसलिए आनंद कुमार श्रीवास्तव को पद से हटाकर उनको कार्यवाहक प्राचार्य का कार्यभार सौंपा जाए। याचिका में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सात नवंबर 2018 के आदेश को भी चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिकाएं स्वीकार करते हुए प्राचार्य को तत्काल पद का कार्य करने से रोक दिया है।
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