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हिंडन नदी के किनारे की जमीनें बेचने पर जवाब तलब

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गाजियाबाद के विशेष ध्यानार्थ
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हिंडन नदी के किनारे की जमीनें बेचने पर जवाब तलब
नदी किनारे दो सौ मीटर के क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का है प्रस्ताव

अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट के लिए प्रस्तावित भूमि व्यवसायिक उपयोग के लिए बेचे जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने जीडीए और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। बोधिसत्व समाज सेवा संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि जीडीए की योजना में हिंडन नदी के किनारे 200 मीटर के क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। इससे पर्यावरण और नदी दोनों को लाभ है मगर योजना के विपरीत यह भूमि व्यवसायिक और आवासीय उपयोग के लिए बिल्डरों को बेची जा रही है।
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याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की पीठ ने प्रदेश सरकार और जीडीए से इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि किस प्रकार से योजना के विपरीत जाकर जमीन बेची जा रही है। याची का कहना है कि ग्रीन बेल्ट के लिए स्वीकृत क्षेत्र पर भूमाफियाओं का कब्जा होता जा रहा है। कोर्ट का कहना था कि क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण हो रहे हैं। अक्सर अधिकारी निर्माण हो जाने के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश देते हैं निर्माण होते समय उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि गलत तरीके से निर्माण किया जा रहा है। उसी समय उसे रोका जाना चाहिए। याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी।
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