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नगर पंचायत में गलत नियुक्तियों पर नोटिस जारी
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने नगर पंचायत दिलदार नगर गाजीपुर में चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की गलत तरीके से नियुक्तियां करने की शिकायत पर अध्यक्ष नगर पंचायत और सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नगर पंचायत के चतुर्थश्रेणी कर्मचारी धर्मेंद्र की याचिका पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अगवाल ने यह आदेश दिया।
याची के अधिवक्ता अमरनाथ का कहना था कि याची वर्ष 2006 से एडहॉक पर नगर पंचायत में चतुर्थश्रेणी पद पर काम कर रहा है। 2018 में अचानक याची का वेतन भुगतान रोक दिया गया और बताया गया कि उसकी जगह दूसरे लोगों की नियुक्ति कर ली गई है। याची का कहना है कि नगर पंचायत में पांच अन्य लोगों की अवैध तरीके से नियुक्ति कर ली गई है। इसे लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल है, जिस पर कोर्ट के आदेश से जांच चल रही है। याची का कहना था कि उसका प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाए और उसे वेतन के साथ बहाल किया जाए।