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डिप्टी सीएम के खिलाफ वारंट

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उपमुख्यमंत्री केशव के खिलाफ जमानती वारंट
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0 चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्व से ही चले आ रहे जमानती वारंट का तामीला कराए जाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। प्रकरण की सुनवाई 29 अप्रैल 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है।
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घटना दो मई 2007 की धूमनगंज थाने की है। एसआई राजेन्द्र प्रसाद पाठक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य केंद्राचल कालोनी के पास से कमल का फूल का बैज लगाकर नारेबाजी करते हुए चले गए । रोकने पर रुके नहीं। पुलिस ने आचार संहिता और कानून के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने उनके हाजिर न होने पर 23 मार्च 2017 को जमानती वारंट जारी किया था। जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।
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