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कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत

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कांस्टेबल भर्ती 2013
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दस्तावेज सत्यापन से वंचित
अभ्यर्थियों को मिली राहत
0 पुलिस भर्ती बोर्ड को सत्यापन कराने के लिए एक और मौका देने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2013 पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित ऐसे अभ्यर्थियों को राहत दी है, जो अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराने से वंचित रह गए थे। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को वंचित सभी अभ्यर्थियों को शैक्षिक दस्तावेज सत्यापन का मौका देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा से पूछा है कि कितने लोग दस्तावेज सत्यापित कराने से वंचित रह गए हैं, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद सूचना न मिलने के कारण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेज सत्यापित नहीं करा सके हैं। याचिका की सुनवाई 24 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कानपुर नगर की लक्ष्मी देवी की अवमानना याचिका पर दिया है।
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याची अधिवक्ता का कहना था कि याची शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुई। शैक्षिक दस्तावेज पेश न करने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी गई। याची समाज के गरीब तबके की है। उसके पास मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। गांव के किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर फार्म में दिया था। इस कारण दस्तावेज सत्यापन की सूचना उसे नहीं मिल सकी। अन्य माध्यम से भी उसे सूचित नहीं किया गया। कोर्ट ने याची के मामले में विचार का आदेश दिया था, जिसका पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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