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रेखा सिंह के खिलाफ जांच पूरी करने का आदेश

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रेखा सिंह के खिलाफ जांच पूरी करने का आदेश
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने डीएम प्रयागराज को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह के खिलाफ लंबित जांच के प्रार्थनापत्र पर दो माह में कार्यवाही करने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। दारा सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।
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याची के अधिवक्ता तुषारकांत के मुताबिक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत प्रमुख सचिव पंचायतीराज से की गई थी। प्रमुख सचिव ने डीएम प्रयागराज को इस पर जांच का आदेश दिया। डीएम ने जांच नहीं की तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2018 को डीएम को प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार जांच पूरी करने का आदेश दिया, मगर उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इस पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए डीएम को आदेश की सत्यापित प्रति देेने और आदेश मिलने के बाद दो माह के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है।
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