प्राइमरी स्कूलों में कराया जाए ऑनलाइन दाखिला
- आवेदन की गलती से रद्द न किया जाए किसी का प्रवेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग से कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन दाखिले किए जाएं तथा आवेदन की त्रुटि के कारण किसी का भी दाखिला रद्द न किया जाए। ऑनलाइन प्रवेश होने से आवेदन की त्रुटियां भी सुधारी जा सकेंगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को बिना मान्यता के चल रहे प्राथमिक स्कूलों पर कार्रवाई का निर्देश देते हुए जानकारी मांगी है कि कितने प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है।
ललितपुर के केहर सिंह की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई के दौरान ललित पुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कोर्ट से समय मांगा, ताकि वह यह बता सकें कि कितने विद्यालय बिना मान्यता के उनके जिले में चल रहे हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने ऐसे विद्यालयों की सूची तलब की है। यह भी पूछा है कि बिना मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को कहां शिफ्ट किया गया है। याचिका पर आठ अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी।