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रिक्त पदों को कैरी फॉरवर्ड करने पर जवाब तलब

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41520 सिपाही भर्ती 2018
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पदों को भरने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41520 सिपाही भर्ती के मामले में रिक्त बचे पदों पर नियुक्ति न करके अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अजीत यादव, रूपेश कुमार व 114 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ सुनवाई कर रही है।
याचिका में कहा गया कि 2018 की भर्ती में बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए हैं। कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाए जाने के कारण याचीगण को नियुक्ति नहीं दी गई। सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में हलफनामा दिया है कि वह पुलिस विभाग के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरेंगी। इसकेे बावजूद बचे पदों पर नियुक्तियां करने के बजाए उनको कैरी फारवर्ड किया जा रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जनवरी 2018 में 41520 पद विज्ञापित किए थे। इसमें 23520 पद नागरिक पुलिस के और 18000 पद पीएसी के थे।
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इसके बाद लिखित परीक्षा हुई। 23520 सिपाही अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया गया। इसमें से 20349 अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण पर भेजा गया। नागरिक पुलिस में अब भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से पीएसी में भी पद खाली हैं। कुल मिलाकर 7000 से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। मांग की गई है इन पदों पर याचीगण की नियुक्ति मेरिट के अनुसार की जाए।
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