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वन विभाग के दैनिक कर्मियों पर निर्णय लेने का आदेश

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वन विभाग के दैनिक कर्मियों पर निर्णय लेने का आदेश
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने वन विभाग बिजनौर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा नियमितिकरण की मांग में दाखिल याचिका पर प्रभारी निदेशक सामाजिक वानिकी को चार माह में सकारण आदेश देने का निर्देश दिया है। रोहताश कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की। याची का कहना है कि वह 16 मई 2006 से वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा है। जनार्दन यादव और प्रकाश सिंह के केस में कोर्ट ने नियमितिकरण का आदेश दिया है। याची ने भी प्रत्यावेदन दिया है मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि नियमानुसार याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय लिया जाए।
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