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टीजीटी भर्ती में कट ऑफ के बराबर अंक पाने वालों की निसुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश

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टीजीटी भर्ती में कटऑफ पाने वालों
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की नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने टीजीटी के 7145 पदों पर टीजीटी अध्यापकों की भर्ती में कटऑफ के बराबर अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद सफल अभ्यर्थियों को चयन नहीं दिया जा रहा है। बलिया के राजीव कुमार राव और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याची का कहना है कि उसे 324.8656 अंक प्राप्त हुए जो कटऑफ के बराबर है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 28 दिसंबर 2013 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा में सफल होने के बावजूद उसे चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। याची ने चयन बोर्ड से संपर्क किया, मगर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। कोर्ट ने दो सप्ताह में याची का प्रत्यावेदन निर्णीत करने और सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
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