यूनानी डॉक्टरों की चुनाव ड्यूटी पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि यूनानी डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी पर भेजने के मामले में नियमानुसार निर्णय लिया जाए। यूनानी डॉक्टरों ने याचिका दाखिल कर चुनाव ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग चुनाव शुरू होने से पहले सकारण आदेश पारित करे। यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। याची हकीम परवाज उलूम का कहना था कि आयुष मंत्रालय की हैंडबुक में चुनाव ड्यूटी नहीं लगाने का नियम है। इसके विपरीत आगामी लोक सभा चुनाव में डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी पर भेेजा जा रहा है। यह कानून के विपरीत है। कोर्ट ने याचिका के गुणदोष पर विचार किए बिना आयोग को नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कहा है।