फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूनानी डाक्टरों की चुनाव ड.यूटी पर निर्णय लेने का आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
यूनानी डॉक्टरों की चुनाव ड्यूटी पर निर्णय लेने का आदेश
विज्ञापन

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि यूनानी डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी पर भेजने के मामले में नियमानुसार निर्णय लिया जाए। यूनानी डॉक्टरों ने याचिका दाखिल कर चुनाव ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग चुनाव शुरू होने से पहले सकारण आदेश पारित करे। यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने सुनवाई की। याची हकीम परवाज उलूम का कहना था कि आयुष मंत्रालय की हैंडबुक में चुनाव ड्यूटी नहीं लगाने का नियम है। इसके विपरीत आगामी लोक सभा चुनाव में डॉक्टरों को चुनाव ड्यूटी पर भेेजा जा रहा है। यह कानून के विपरीत है। कोर्ट ने याचिका के गुणदोष पर विचार किए बिना आयोग को नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कहा है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें