हाईकोर्ट में आज से लागू होगा पुराना रोस्टर
0 एल्डर कमेटी ने जताया आभार, नए रोस्टर का आदेश फिलहाल टला
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट में नए रोस्टर सिस्टम को लेकर वकीलों के विरोध को देखते हुए पुराना रोस्टर ही फिलहाल लागू रहेगा। मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को एल्डर कमेटी से हुई वार्ता के बाद मंगलवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। पुरानी व्यवस्था बुधवार से ही बहाल कर दी गई है। बुधवार को फ्रेश मुकदमों की लिस्टिंग पुरानी व्यवस्था से होगी, जबकि एक फरवरी से लिस्टेड मुकदमों में भी पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। 23 जनवरी 2019 को जारी नया रोस्टर लागू करने का आदेश फिलहाल टाल दिया गया है।
एल्डर कमेेटी के चेयरमैन वीसी मिश्र और अन्य सदस्यों ने इसके लिए मुख्य न्यायाधीश और छह जजों की कमेटी का आभार जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद उनको भरोेसे में लेकर नया रोस्टर लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नए रोस्टर के विरोध में 28 जनवरी को वकीलों ने हड़ताल कर दी थी। वकीलों का कहना है कि उनको विश्वास में लिए बिना नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। एल्डर कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश से नई बार की कार्यकारिणी गठित होने तक नया रोस्टर लागू न करने की मांग की थी जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।