फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शुआट्स के पीआरओ की जमानत मंजूर

विज्ञापन
विज्ञापन
शुआट्स के पीआरओ की जमानत मंजूर
विज्ञापन

0 डायोसिस ऑफ लखनऊ के खातों में गबन का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने नैनी स्थित शुआट्स के पीआरओ रमाकांत दुबे को राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है। रमाकांत दुबे को डायोसिस ऑफ लखनऊ के खातों में करोड़ों रुपये के गबन के सिलसिले में जेल भेज दिया गया था। उनकी जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। उसका डायोसिस के खातों में हुए लेनदेने से कोई मतलब भी नहीं है। न ही उसके खिलाफ कोई साक्ष्य है। उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जमानत का आधार पाते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रकरण के अनुसार 2013 में तत्कालीन बिशप मोरिस एडगर दान के पद छोड़ने के बाद डेनियल सुभान, शुआट्स के निदेशक प्रशासन विनोद बी लाल, संजीत लाल और अन्य लोगों पर डायोसिस के खातों में हेरफेर का आरोप है। इसे लेकर डॉयोसिस के पदाधिकारी राकेश मैसी ने डेनियल सुभान, विनोद बी लाल, संजीत लाल, रमाकांत दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें