अब 24 नवंबर को होगा हाईकोर्ट बार का चुनाव
0 चुनाव कराने के लिए सात वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी गठित
0 31 अगस्त तक सदस्यता शुल्क जमा करने वाले ही दे पाएंगे वोट
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में ‘वन बार वन वोट’ के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए तीन जजों की पूर्णपीठ ने बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख तय कर दी है। हाल ही में मतदाता सूची तैयार न होने के कारण एल्डर कमेटी ने अक्तूबर में होने वाला चुनाव स्थगित कर दिया था। अब मतदान 24 नवंबर को होगा। फुलबेंच ने अधिवक्ताओं और सभी पक्षकारों की सहमति लेते हुए चुनाव रूपरेखा भी तय कर दी है।
इसके मुताबिक तीन से छह नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। सात नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे तथा आठ नवंबर तक नामांकन पत्रों की जांच का काम होगा और नौ नवंबर को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। मतदान 24 नवंबर को होगा। 25 नवंबर से मतों की गणना प्रारंभ होगी। जस्टिस दिलीप गुप्ता, जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने सात वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत, एसके वर्मा, अशोक खरे, नवीन सिन्हा, सतीश त्रिवेदी, पीएन सक्सेना और शशिनंदन के नाम शामिल हैं। रविकांत कमेटी की अध्यक्षता करेंगे।
आंतरिक कमेटी 30 अक्तूबर तक मतदाता सूची को अंतिम रूप दे देगी। कोर्ट ने कहा कि ‘वन बार वन वोट’ का विकल्प भरने वाले 10508 सदस्यों की सूची जोकि 31 अगस्त 2017 तक तैयार हो गई थी को कमेटी को सौंप दिया जाए। फुलबेंच ने कहा कि मतदाता सूची में उन्हीं सदस्यों का नाम शामिल किया जाएगा जिन्होंने 31 अगस्त तक अपना चंदा जमा कर दिया है। जिनका चंदा बकाया है, उनको मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि भी बढ़ाने से इंकार कर दिया है।