केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे के अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात पात्र कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए) और रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
महंगाई भत्ता 50 फीसदी पार होने के कारण यह संशोधन किया गया है, जो एक जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के केंद्रीय अस्पताल और मंडलीय स्वास्थ्य केंद्रों समेत केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग कर्मियों और गैर-मंत्रालयी स्वास्थ्य कर्मचारियों को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
संशोधित दरों के तहत पे-मैट्रिक्स लेवल-एक से आठ तक के कर्मियों का भत्ता 4,100 रुपये से बढ़कर 5,125 रुपये प्रति माह हो गया है, जबकि लेवल-नौ और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए यह राशि 5,300 रुपये से बढ़ाकर 6,625 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
यह वृद्धि एक जनवरी 2024 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर भी दिया जाएगा। हालांकि, एक महीने से अधिक की छुट्टी, प्रशिक्षण या अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि में यह भत्ता देय नहीं होगा और अन्य पुरानी शर्तें यथावत रहेंगी।