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मृतक आश्रित कोटे दुकान का लाइसेंस देने का निर्देश

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मृतक आश्रित कोटे में सरकारी दुकान देने का निर्देश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत सरकारी गल्ले की दुकान का लाइसेंस देने पर 15 फरवरी 2019 को जारी शासनादेश के तहत विचार करें। बदायूं भोजीपुर के निवासी कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची के पिता अतर सिंह 30 वर्षों से सरकारी गल्ले की दुकान के लाइसेंस धारक रहे हैं। चार जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। शासनादेश के अनुसार याची को मृतक आश्रित कोटे में दुकान का लाइसेंस पाने का अधिकार है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह नए सिरे आवेदन दे और सक्षम प्राधिकारी उस पर दो सप्ताह में निर्णय लें।
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