वाराणसी के ध्यानार्थ
00000000000000000000
महागठबंधन प्रत्याशी अतुल राय को राहत देने से इंकार
0 दुराचार और धमकाने के मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग खारिज की
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोषी लोकसभा सीट से बसपा सपा महागठबंधन के प्रत्याशी बीरपुर गाजीपुर के बाहुबली अतुल राय को राहत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। याचिका में लड़की से दुराचार कर वीडियो वायरल करने के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अतुल राय की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एससी गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है।
प्राथमिकी में आरोप है कि अतुल राय ने सात मार्च 2018 को पीड़िता को अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने रेस्टोरेंट में बुलाया और उसे कमरे में ले जाकर दुराचार किया। इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे से बना लिया और फिर पीड़िता को धमकाने लगा। उसने वीडियो वायरल भी कर दिया। एक मई 19 को वाराणसी के लंका थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सरकारी वकील का कहना था कि याची के खिलाफ हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे 42 आपराधिक मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर माना और याचिका खारिज कर दी। बलिया की एक लड़की ने अतुल राय पर दुराचार का आरोप लगाया है।