जिला पंचायत के विद्यालयों
में सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष करने के साथ ही उनको सत्रलाभ पाने का भी हकदार माना है। मऊआइमा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका जाकिया बानों की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
याची के अधिवक्ता अफजल अहमद और पुनीत खरे का कहना था कि हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में आदेश दिया है कि जिला पंचायत द्वारा संचालित स्कूलों में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षकों पर लागू होने वाली नियमावली 1978 ही लागू होगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। कोर्ट ने उषा बुनकर बनाम जनरल ऑफिसर कमाडिंग इन चीफ के मामले में भी ऐसा ही आदेश दिया है। कोर्ट ने याचीगण को 1978 की नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्ति और अन्य परिणामी लाभ देने पर दो माह में निर्णय लेने को कहा है।