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पूर्व सांसद की सुरक्षा वापस लेने को चुनौती

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पूर्व सांसद की सुरक्षा वापस लेने पर जवाब तलब
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0 हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सुरक्षा देने के क्या हैं मानक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा देने के मानक क्या हैं। इस संबंध में यदि कोई गाइड लाइन है तो कोर्ट को बताई जाए। याचिका की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
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धनंजय सिंह की याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में 24 मई 2018 के आदेश से वाई श्रेणी सुरक्षा वापस लेने की वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जून 17 में 12 राजनेताओं की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया, लेकिन 28 अगस्त 17 को प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा अभी इस पर अमल न किया जाए, क्योेंकि सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है। याची का कहना है कि प्रह्लाद गुप्ता ने जनहित याचिका दाखिल कर जून 17 के पत्र के आधार पर याची की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी। 23 मई 17 को कोर्ट ने याचिका 25 मई को पेश करने का आदेश दिया। इसी बीच सरकार ने 24 मई 17 को याची की सुरक्षा वापस ले ली। याचिका में सुरक्षा जारी रखने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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