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चकरोड पर बने दो मंजिला भवन को ध्वस्त करने का आदेश

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चकरोड पर बने दो मंजिला भवन को ध्वस्त करने का आदेश
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने जौनपुर की शाहगंज तहसील के जौकाबाद गांव सभा में चकरोड पर बने दो मंजिला मकान को ध्वस्त करने के आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तहसीलदार के 2014 के आदेश पर अमल किया जाए। जौनपुर के काशी प्रसाद ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने सुनवाई की।
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याची के अधिवक्ता कमल सिंह यादव और नवीन यादव का कहना था कि जगपाल सिंह केस में सुप्रीमकोर्ट ने सार्वजनिक उपयोग की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके तहत शिकायत की गई। तहसीलदार ने लेखपाल से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। मगर, प्रभावशाली लोगों के दखल के कारण आदेश पर अमल नहीं हो सका। मकान बन जाने से चक रोड का रास्ता बंद हो गया है, जिससे ग्रामीणों को आनेजाने में परेशानी होती है।
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