एसपी रामपुर को हाईकोर्ट की फटकार, मांगी माफी
0 गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद अभियुक्त को गिरफ्तार करने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट की रोक के बावजूद अभियुक्त को गिरफ्तार करने तथा कोर्ट के आदेश की हंसी उड़ाने पर अदालत ने एसपी रामपुर को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि, गिरफ्तार याची को रिहा करने और माफी मांगने पर कोर्ट ने मामला निस्तारित कर दिया। कोर्ट के आदेश पर एसपी विपिन टांडा और सीओ स्वार सोमवार को सुबह दस बजे न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट में उपस्थित हुए।
अदालत ने उनसे आदेश का पालन नहीं करने के बारे में पूछा। उनके रवैये पर भी कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब सिर्फ चार साल की नौकरी में अदालत के आदेश के प्रति आप का यह रवैया है तो समझा जा सकता है कि आप किस प्रकार के अधिकारी साबित होंगे। अदालत का कड़ा रुख देखते हुए एसपी ने बिना शर्त माफी मांगी। अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि आदेश का पालन कर दिया गया है और गिरफ्तार याची को रिहा कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के एक मुकदमे में अभियुक्त विनोद कुमार की याचिका पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद एसपी ने विनोद कुमार को गिरफ्तार करवा दिया। एसपी को जब कोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई तो उन्होंने हंसी उड़ाई। इसकी शिकायत हाईकोर्ट में की गई तो मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने एसपी को तलब कर लिया था।