समीक्षा अधिकारी परीक्षा की जांच का आदेश
0 विधानसभा सचिवालय में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में धांधली का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि परीक्षा की जांच सक्षम अधिकारी से कराई जाए और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। उदयराज विश्वकर्मा और दो अन्य प्रतियोगियों की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति केपी सिंह की पीठ ने दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता आरपी सिन्हा ने पक्ष रखा। याची का कहना है कि विधानसभा सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षा में व्यापक स्तर पर धांधली की गई है। भर्ती परीक्षा के परिणाम में अभ्यर्थियों की आयु का ध्यान नहीं रखा गया। न्यूनतम आयु सीमा से कम के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। ऐसे लोगों का भी चयन कर लिया गया जो अर्हता नहीं रखते थे। कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्वयं जांच किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने जांच के बाद ऐसे चयनित अभ्यर्थियों का भी पक्ष सुने जाने का निर्देश दिया है जिनको अनियमित तरीके से चयनित करने का आरोप है।