प्रयागराज। हाईकोर्ट ने जौनपुर में प्राइमरी स्कूल के बगल में चल रहे ईंट-भट्ठे की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मनोज कुमार यादव की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि प्राइमरी विद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। जिला पंचायत ने नियमों की अनदेखी करते हुए स्कूल के ठीक बगल में ईट भट्ठा संचालित करने की छूट दे दी है। इससे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग से जवाब मांगा है तथा 21 दिसंबर को याची के साथ मौके पर स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने केलिए कहा है।