फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मैनुपरी के राशनकार्ड धारकोों की याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
कानपुर के ध्यानार्थ
विज्ञापन

0000000000000000

मैनपुरी के राशनकार्ड धारकों की याचिका खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के मनौना गांव के राशन कार्ड धारकों को पांच किलोमीटर दूर दूसरे गांव की दुकान से जोड़ने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार के अधिवक्ता बी पी सिंह कछवाह ने कोर्ट को बताया कि मनौना गांव में पूर्व दुकानदार कृष्ण कांति के बेटे सुधाकर सिंह को मृतक आश्रित कोटे में दुकान का आवंटन कर दिया गया है। इसलिए याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है।
विज्ञापन

याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने सुनवाई की। राजेश कुमार और 250 अन्य राशनकार्ड धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मनौता गांव के दुकानदार की मौत हो गई तो कार्ड धारकों को दूसरे गांव की दुकान से संबद्ध कर दिया गया। दूरी अधिक होने के आधार पर एसडी एम के आदेश को चुनौती दी गई थी। गांव में ही दुकान आवंटित होने के बाद याचिका का उद्देश्य पूरा होने के कारण कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें