बिजली विभाग का सीज खाता खोलने पर विचार का निर्देश
0 जिला जज ने अधिशासी अभियंता शहरी वितरण प्रयागराज का खाता जब्त करने का दिया है आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता शहरी वितरण प्रयागराज के सीज बैंक खाते को खोलने का आदेश देने पर जिला जज प्रयागराज को नियमानुसार विचार करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता से लिए गए अधिक भुगतान को वापस न करने पर जिला जज ने अधिशासी अभियंता का पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइंस स्थित खाता सीज कर दिया है। इस आदेश के खिलाफ अधिशासी अभियंता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने सुनवाई की।
याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ता हिंदुस्तान सेेफ्टी ग्लास वर्क्स लिमिटेड ने बिजली विभाग को अतिरिक्त भुगतान कर दिया था। कंपनी ने इसकी वापसी की मांग की। इस विवाद होने पर मामला आर्बीटेशन में चला गया। आर्बीट्रेटर ने कंपनी के पक्ष में आदेश दिया। अधिशासी अभियंता ने आर्बीट्रेटर के आदेश को जिला जज के यहां चुनौती दी। जिला जज ने 25 नवंबर 2017 को अधिशासी अभियंता की अपील खारिज कर दी। इस आदेश को हाईकोर्ट में प्रथम अपील दाखिल कर चुनौती दी गई। अपील अभी लंबित है। इस बीच जिला जज ने आदेश का पालन करने हेतु अधिशासी अभियंता का खाता अटैच कर लिया।
याचिका में कहा गया कि खाते का संचालन रुक जाने से विभाग को काफी परेशानी हो रही है। कर्मचारियों का वेतन भुगतान और अन्य आवश्यक कार्य रुक गए हैं। मांग की गई कि अधिशासी अभियंता को बैंक गारंटी देने की अनुमति दी जाए तथा इसे हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान भुनाया न जाए। हाईकोर्ट ने याची को निर्देश दिया है कि वह जिला जज की अदालत में अर्जी देकर अपनी समस्या बताएं और जिला जज उस पर नियमानुसार विचार करते हुए आदेश पारित करें।