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धीरज ओझा

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विधायक धीरज ओझा के खिलाफ लंबित मुकदमा समाप्त
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प्रयागराज। स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने प्रतापगढ़ के विधायक धीरज ओझा के खिलाफ लंबित मारपीट के मुकदमे में राहत देते हुए मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी है। अभियोजन द्वारा मुकदमा वापसी की अर्जी दी गई थी, जिसे स्पेशल कोर्ट ने मंजूर कर लिया और अभियुक्तगण को अपराध से उन्मोचित कर मुकदमा समाप्त कर दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह, विशेष अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह और एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुनकर दिया है। घटना पांच जून 2003 की प्रतापगढ़ के रानीगंज थाने की है। वादी प्रेम प्रकाश ओझा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पट्टीदारी की रंजिश के कारण धीरज ओझा, अजय ओझा और नीरज ओझा बंदूक लेकर आए थे। आरोप है कि धीरज ओझा ने फायर किया था। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। शासन के निर्देश पर डीएम ने मुकदमा वापस लिए जाने के लिए पत्र लिखा था। अभियोजन की ओर से अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर मुकदमा समाप्त कर दिया।
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